उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार तैयार है। सरकार ने हाईकोर्ट में शपथपत्र के जरिए ये जानकारी दी है। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने पंचायत चुनाव संबंधी शपथपत्र दाखिल करने की पुष्टि की है। जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष व ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाने को चुनौती देती कई याचिकाएं हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।
इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि उनकी पूरी तैयारी है। सरकार के स्तर से आरक्षण के संबंध में निर्णय होना है।
मालूम हो कि पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी सहित अन्य ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पहले राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया। फिर ग्राम पंचायतों भी निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर वित्तीय अधिकार दे दिए। ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने से ये आगामी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए चुनाव शीघ्र कराए जाएं।
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